कोलकाता: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है।
यह नियम नामांकन चलने के दौरान सुबह 11:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक लागू रहेगा। उसके बाद धारा 144 हटा ली जाएगी। पंचायत चुनाव के लिये चल रहे नामांकन के दौरान राज्य भर में हो रहीं हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है।
बता दें कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं जिस पर आज फैसला आने की संभावना है। इसके पहले राज्य चुनाव आयोग का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।