नयी दिल्ली : राजस्थान (Rajasthan) की सियासी हलचल अभी भी जारी है। राजस्थान के स्पीकर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ‘क्या चुने गए प्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं जता सकते? अगर असहमति को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।’ इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान हाई कोर्ट (High Court) से 24 जुलाई को अपना आदेश पारित करने के लिए कहा है लेकिन इस मामले में आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे साफ है कि शुक्रवार को उक्त मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला भले आ जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसला आने तक मामले का सस्पेंस कायम रहेगा।
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर पर अयोग्यता मामले की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। स्पीकर ने 19 बागी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट (Sachin Pilot) समेत अन्य ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पीकर के आदेश को चुनौती दी थी।