Covid-19 : निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने दिये अहम निर्देश, जानें यहाँ

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कोलकाता : कोरोना (Corona) के दौर पर निजी अस्पतालों द्वारा लिये जा रहे जरूरत से ज्यादा फीस को लेकर कई आरोप सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में कड़ाई बरतने के मूड में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग की तरफ से निजी अस्पतालों को साफ-साफ निर्देश दिया गया है, जिसमें बेड्स के लिए अतिरिक्त भाड़ा नहीं लेने की बात का जिक्र है। 1 मार्च तक जो चार्ज लिया जा रहा था, अस्पतालों को वही चार्ज लेना होगा। जिन अस्पतालों ने चार्ज बढ़ा दिया है, उन्हें उसे कम करना होगा। इतना ही नहीं सूत्रों की मानें तो अस्पतालों को इस बाबत एक डिस्पले बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही कई बार निजी अस्पतालों द्वारा कई तरह की जाँच का हवाला देकर बिल भी बढ़ाने का आरोप सामने आ चुका है। सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच के लिए विभाग की तरफ से 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। किस मरीज के लिए कौन-कौन सा टेस्ट आवश्यक है, कितनी बार टेस्ट करना होगा समेत अन्य फैसलों पर उक्त कमेटी की निगरानी रहेगी। इस निर्देश के आधार पर कोई भी निजी अस्पताल किभी भी मरीज का अतिरिक्त टेस्ट कराकर बिल नहीं बढ़ा सकता।

सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग की तरफ से निजी अस्पतालों से दवाईयों एवं चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्रियों में भी कुछ रियायत करने की अपील की गयी है। दवाईयों में 10 फीसदी छूट एवं अन्य इक्विपमेंट्स में 20 फीसदी छूट से बिल में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

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