Hijab Controversy: Supreme Court पहुंचा हिजाब मामला, अदालत का हस्तक्षेप से इनकार

कर्नाटक का हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है लेकिन फिलहाल शीर्ष अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

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नई दिल्ली: कर्नाटक का हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद लड़कियों की परीक्षा है और उन्हें स्कूल आने से रोका जा रहा है, उनपर पत्थर चलाए जा रहे हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दिन हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में जब यह चल ही रहा है तो उसपर सुप्रीम कोर्ट को इस स्तर पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।

सिब्बल की अपील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच मामला सुन रही है, हो सकता है वह आपको कुछ राहत दे इसलिए पहले उन्हें सुनने दीजिए।

सिब्बल ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर अभी हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। अभी हाईकोर्ट का फैसला करने दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी तो हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका गवर्नमेंट पीयू कालेज कुंडापुरा की छात्रा फातिमा बुशरा ने दायर की है।

बता दें कि 9 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई करने का फैसला किया है।

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