कोलकाता: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में चार्जशीट और एफआईआर में कठिन उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा है। सर्कुलर में ऐसे शब्दों की सूची भी दी गई है जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं और आसानी से उनका मतलब भी लोगों को समझ में नहीं आता है।
इन कठिन शब्दों की जगह हिंदी और अंग्रेजी के सरल शब्दों में क्या लिखा जा सकता है यह भी सर्कुलर में बताया गया है। यह देखा गया है कि आमतौर पर एफआईआर लिखते समय,चार्जशीट दायर करते वक्त और यहां तक कि डीडी एंट्री करते समय उर्दू-फारसी के ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं
साल 2018 में इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 7 अगस्त 2019 में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था और कहा था कि एफआईआर शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होनी चाहिए। बहुत अधिक जटिल भाषा का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिस आम लोगों के लिए काम करती है ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उर्दू, फारसी, इंग्लिश और हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। इस आदेश को जारी करने के साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि इन आदेशों का पालन किया जाए और अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
पुलिस की तरफ से ऐसे शब्दों की एक लिस्ट भी जारी की गई है जो आमतौर पर अब तक उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल होते आए हैं। इस कठिन शब्दों के साथ उनकी जगह सरल शब्दों की भी लिस्ट दी गई है ताकि अधिकारी एफआईआर और चार्जशीट के वक्त उन शब्दों का उपयोग करें ताकि शिकायतकर्ता और सभी लोग आसानी से उसका मतलब समझ सकें।