Covid-19 : निजी अस्पतालों को लेकर राज्य सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा, देखें यहाँ

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कोलकाता : कोरोना (Corona) काल में भी राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से जरूरत से ज्यादा रुपये लेने के आरोप सामने आ चुके हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है। सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक
राज्य के निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती करते समय अनुमानित इलाज खर्च का 20 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपये तक ही एडवान्स ले सकते हैं। साथ ही तत्काल शुल्क जमा न करने पर निजी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि मरीज भर्ती होने के समय शुल्क जमा नहीं कर पाता है तो अस्पताल उसे अस्थायी रूप से भर्ती करेगा और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराएगा। शुल्क जमा करने के लिए मरीज के परिजनों को 12 घंटे का समय देना होगा। साथ ही बार-बार कोविड जाँच करने का कारण एवं 2 हजार से अधिक रुपये का टेस्ट करने से पहले इसकी जानकारी मरीज के परिजनों को देनी पड़ेगी।

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