मुख्यमंत्री का दफ्तर राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता: राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री का दफ्तर राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, जबकि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना राज्य सरकार का संवैधानिक “कर्तव्य” है।

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राज्यपाल जगदीप धनखड़

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह राज्यपाल ने फिर ट्वीट कर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री का दफ्तर राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, जबकि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना राज्य सरकार का संवैधानिक “कर्तव्य” है। सरकार द्वारा उनसे किसी भी तरह की जानकारी मांगे जाने की जांच नहीं की जा सकती है और ऐसा आचरण संवैधानिक उल्लंघन होगा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल ने ट्वीट किया, “अपने 8 अक्टूबर, 2021 के संचार द्वारा आप संविधान के अनुच्छेद 167 की याद दिलाते हैं, जो राज्यपाल को जानकारी प्रदान करने के आपके संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करता है जबकि आपके 13 मई के संचार में आप “संविधान के प्रति प्रतिबद्धता” का दावा करते हैं। व्यवहार में संवैधानिक नुस्खों के लगातार और क्रमिक रूप से अत्यधिक उल्लंघन होते रहे हैं।”

एनएचआरसी के अवलोकन को सही ठहराते हुए कि राज्य में “शासक का कानून है, कानून का शासन नहीं है, उन्होंने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री के रूप में यह आपका संवैधानिक “कर्तव्य” है कि ‘राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राज्यपाल मांगे हैं, राज्यपाल को जानकारी देने में विफलता इंगित करेगी कि “राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है।”

राज्यपाल ने कहा, “मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि इन मामलों में जहां सार्वजनिक डोमेन में और अन्यथा हजारों करोड़ के कथित घोटालों का संकेत देने वाली वित्तीय अनियमितताओं के आरोप परिलक्षित होते हैं, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े कथित घोटालों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित नुकसान हुआ था। सूचना प्रदान न करने के परिणामस्वरूप कानून तोड़ने वालों को ताकत मिली है। “संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने” की शपथ के तहत आपसे इस तरह के जटिल आचरण की उम्मीद कम से कम की जाती है।

उन्होंने कहा, संवैधानिक मानकों और कानून के शासन से दूर इस तरह का शासन अपराधियों के लिए स्वर्ग के रूप में बदल रहा है। स्थिति यह है कि दो वर्षों में आपने संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत इस “कर्तव्य” के पालन की लगातार अवहेलना की है। ये अभूतपूर्व संवैधानिक उल्लंघन इस बात का संकेत हैं कि राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करने में विश्वास नहीं है।

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