Calcutta High Court: चुनाव आयोग ने कहा, विधाननगर नगर निगम चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं

राज्य चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि विधाननगर चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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State Election Commission

कोलकता: पश्चिम बंगाल की विधाननगर नगर निगम का चुनाव शनिवार को होना है लेकिन अभी तक चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह जानकारी राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दी है।

इस मामले में आज हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि विधाननगर चुनाव में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि एक दिन बाद ही चुनाव होना है और अब किसी तरह के फैसले को बदलना संभव नहीं होगा।

इस पर अदालत ने कहा है कि आयोग को सुरक्षा के लिए निगम चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में सोचना चाहिए। चुनाव आयोग इस बारे में फैसला लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है और लोगों का उन पर भरोसा भी है। यह भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद आयोग ने कहा कि चुनाव की सुरक्षा राज्य पुलिस के जिम्मे है और शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है।

उल्लेखनीय है कि विधाननगर चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। एक दिन पहले कोर्ट ने आयोग को आदेश देते हुए कहा था कि 12 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में निर्णय लें।

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