High Court: मुख्य सचिव को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका खारिज

मुख्य सचिव को पद से बर्खास्त करने वाली याचिका को आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता: मुख्य सचिव को पद से बर्खास्त करने वाली याचिका को आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप था कि मुख्य सचिव ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की मांग को लेकर जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा था वह उनकी तृणमूल के प्रति वफादारी का संकेत था। अगर वह अपने पद पर बने रहेंगे तो बाकी चुनाव भी प्रभावित होंगे।

इस मामले पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थीं। इसके बाद भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते शोभनदेव ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। शोभन के इस्तीफा के बाद ममता के भवानीपुर से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया था।

इसके बाद भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से जल्दी चुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। जिसमें दावा किया था कि अगर चुनाव नहीं हुए तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इसी को लेकर सवाल खड़े हुए थे और दावा किया गया था कि ममता बनर्जी का चुनाव दोबारा नहीं होगा तो कोई दूसरा विधायक मुख्यमंत्री बन सकता था लेकिन उसकी चिंता मुख्य सचिव को क्यों थी।

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