हाई कोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगाकर दी पायलट को आंशिक राहत

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जयपुर : राजस्थान में सियासी लड़ाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगाकर सचिन पायलट को आंशिक राहत प्रदान की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। राजस्थान हाई कोर्ट के रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई कार्वाई नहीं कर सकेंगे। अब 20 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे।

आज सचिन पायलट की तरफ से बहस करते हुए हरीश साल्वे ने कहा, ‘मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं, तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। मगर मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है, जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है। साल्वे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है। इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा स्पीकर का नोटिस वैध नहीं है क्योंकि अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है। साथ ही इस नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त की मांंग भी की गई है।

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